Tax saving Tips: टैक्स में चला जाता है इनकम का बड़ा हिस्सा तो ये 5 काम करें, टैक्स भी बचेगा और फंड भी जुड़ जाएगा
आपको समय रहते ऐसे निवेश शुरू कर देने चाहिए, जिनसे आपको टैक्स में भी छूट मिल जाए और आपका फंड भी जुड़ जाए. यहां जानिए वो पांच तरीके जो इस मामले में आपके लिए मददगार हो सकते हैं.
टैक्स में चला जाता है इनकम का बड़ा हिस्सा तो ये 5 काम करें, टैक्स भी बचेगा और फंड भी जुड़ जाएगा
टैक्स में चला जाता है इनकम का बड़ा हिस्सा तो ये 5 काम करें, टैक्स भी बचेगा और फंड भी जुड़ जाएगा
आज के समय में सिर्फ नौकरी के भरोसे भविष्य को सुरक्षित नहीं किया जा सकता क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है कि सैलरी तमाम जरूरतों को पूरा करने में ही निकल जाती है. वहीं अगर आपकी सैलरी का बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाए, तो मुश्किल और भी बढ़ जाती है. इसलिए आपको समय रहते ऐसे निवेश शुरू कर देने चाहिए, जिनसे आपको टैक्स में भी छूट मिल जाए और आपका फंड भी जुड़ जाए, ताकि भविष्य में आपको पैसों को लेकर कोई परेशानी न हो. यहां जानिए टैक्स सेविंग्स के वो 5 तरीके जो इस मामले में मददगार साबित हो सकते हैं.
EPF
नौकरीपेशा लोगों की सैलरी का एक हिस्सा EPF खाते में जाता है. इस पर Section 80 C के तहत आपको पीएफ अकाउंट में सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये अमाउंट 1.5 लाख तक होता ही नहीं है. ऐसे में आप VPF (Voluntary Provident Fund) के जरिए पीएफ में अपने योगदान को बढ़ा सकते हैं. वीपीएफ में आपको पीएफ के समान ही फायदे मिलते हैं. ऐसे में आपका अच्छा खासा अमाउंट भी इकट्ठा हो जाएगा और टैक्स में भी छूट मिल जाएगी.
HRA
अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, तो मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance- HRA) के जरिए टैक्स में छूट ले सकते हैं. लेकिन टैक्स छूट कितनी मिलेगी, ये तीन तथ्यों पर निर्भर करता है. पहली कंपनी की ओर से मिली पूरी रकम, दूसरी आपकी सैलरी (basic+DA) का 40% या 50% और तीसरी वास्तविक किराया भुगतान - आपकी सैलरी का 10%. इन तीनों का हिसाब लगाने पर जिसमें भी सबसे कम रकम निकलती है, उसे आप टैक्स छूट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं.
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लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए भी आप टैक्स में छूट ले सकते हैं. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी न सिर्फ मुश्किल समय में आपके परिवार को मदद देती है, बल्कि इनकम टैक्स एक्ट के section 80C के तहत आप इसमें टैक्स में छूट का फायदा भी ले सकते हैं.
Home Loan
अगर आपने अपने लिए मकान, जमीन या फ्लैट वगैरह खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया है तो आप होम लोन के लिए ली गई राशि और इस पर लगने वाले ब्याज, दोनों पर टैक्स छूट ले सकते हैं. होमलोन की मूल राशि के 1.5 लाख रुपए सालाना पर आप टैक्स छूट ले सकते हैं, वहीं Section 24 के तहत मूलधन पर लगने वाले 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट ले सकते हैं.
PPF
पीपीएफ अकाउंट के तहत भी आपको टैक्स में छूट मिल जाती है. ये अकाउंट 15 सालों के लिए खोला जाता है. इसमें निवेश के साथ-साथ मैच्योरटी पर मिलने वाला फंड और ब्याज की रकम टैक्स फ्री रहती है. लॉन्ग टर्म में सेफ इन्वेस्टमेंट और बड़ा फंड बनाने का यह बेहतर तरीका है.
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05:02 PM IST